केरल

Kerala : कार तस्करी मामले में आरोपी को दो साल की जेल

Kavita2
19 July 2025 3:34 PM IST
Kerala : कार तस्करी मामले में आरोपी को दो साल की जेल
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Kerala केरल : मारुति स्विफ्ट कार में गांजा तस्करी के मामले में प्रत्येक व्यक्ति को दो साल की कैद। के.एल.14 एन. जिला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (द्वितीय) की न्यायाधीश प्रिया के. ने दूसरे आरोपी, पटला बिल्डिंग निवासी अब्दुल रऊफ (39) को दो साल के कठोर कारावास और 35,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, साथ ही अदा न करने पर तीन महीने की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई। इस मामले में पहले आरोपी को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका था।

29 नवंबर, 2015 को रात 11.30 बजे तत्कालीन उप-निरीक्षक ए. संतोष कुमार, पुलिस कांस्टेबल के. शशिधरन, एम. रतीश, रंजीत और अहमद के नेतृत्व में गांजा जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। विद्यानगर निरीक्षक वी. रमेशन ने जांच की। के.वी. प्रमोदन ने अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

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