
Kerala केरल: कोल्लम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने अपनी पत्नी और 14 वर्षीय बेटी पर एसिड फेंककर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी जयन (40) को 31 साल के कठोर कारावास और 1.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला पहले अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश पी.एन. विनोद ने सुनाया।
मामला 1 दिसंबर 2020 का है। आरोपी जयन मायनाड के वडक्कुमकारा पडिंजर झुग्गी बस्ती स्थित प्रसोभा भवन में रहता था। जानकारी के अनुसार, आरोपी लंबे समय से अपनी पत्नी के साथ विवाद और मारपीट करता था। लगातार घरेलू हिंसा से परेशान होकर पीड़ित महिला अपने बच्चों के साथ घर में ही रह रही थी।
घटना वाले दिन आरोपी ने अचानक अपनी पत्नी और 14 वर्षीय बेटी पर एसिड फेंक दिया। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं। हमले के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चला।
अदालत में पेश किए गए सबूतों में मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान और जांच रिपोर्ट शामिल थीं, जिनसे आरोपी का अपराध साबित हुआ। अदालत ने माना कि यह एक बेहद गंभीर और सुनियोजित हमला था, जिसमें निर्दोष महिला और बच्ची की जान लेने की कोशिश की गई।
अदालत ने अलग-अलग धाराओं के तहत आरोपी को कुल 31 साल की सजा सुनाई। साथ ही 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी जुर्माना अदा करने में विफल रहता है, तो उसे अतिरिक्त 18 महीने की कैद भुगतनी होगी।
इसके अलावा, अदालत ने कोल्लम लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को निर्देश दिया कि वह पीड़ित पत्नी और बेटी को उचित मुआवजा और पुनर्वास सहायता सुनिश्चित करे, ताकि वे अपने जीवन को फिर से सामान्य रूप से शुरू कर सकें।
इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार को कुछ राहत मिली है। वहीं स्थानीय स्तर पर इस घटना को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है और घरेलू हिंसा के मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग फिर से उठी है।





