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Kerala केरल: एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक युवती की छेड़छाड़ की गई तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी देकर उसे परेशान किया, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा। चेंगन्नूर सहायक सत्र न्यायालय के न्यायाधीश वी.एस. ने कहा कि सैमसन (46) को चाकू से मछली काटने का दोषी पाया गया। वीना को 13 वर्ष के कठोर कारावास और 75,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
यह घटना 2017 में हुई थी। इस मामले में एक महिला को उसकी ही मॉर्फ्ड फोटो के जरिए धमकाया गया, बार-बार परेशान किया गया और उससे नौ लाख रुपये ऐंठ लिए गए। जांच का नेतृत्व सीआई रॉबर्ट जॉनी, एसआई के. सुनुमोन ने किया। एएसआई गिरिजाकुमारी, सीपी ओमाराया कन्ननकेशवन, रेनजू आर. नाथ ने अभियोजन कार्यवाही का समन्वय किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक एडवोकेट दिव्या उन्नीकृष्णन उपस्थित थीं।
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