केरल

Kerala: बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोपी को 11 साल की सजा

Kavita2
6 April 2025 2:15 PM IST
Kerala: बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोपी को 11 साल की सजा
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Kerala केरल: इलम के थेवन्नूर में बुजुर्ग महिला पर हमला कर उसकी हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपियों को 11-11 साल कैद की सजा सुनाई है। तिरुवनंतपुरम के काठिनमकुलम ज्योतिष भवन के एक ज्योतिषी और त्रिशूर के मिन्नल्लूर के एरिंजली वेडिल के अजीश, जिन पर 28 अगस्त, 2018 को इलम के थेवन्नूर के कवलकप्पच में सड़क पर चल रही 90 वर्षीय महिला के गले से 2.5 पाउंड की माला तोड़ने का आरोप था, को 11 साल जेल की सजा सुनाई गई है। दण्ड और सजा दी गई। बाइक सवार गिरोह ने मां को लात-घूसों से पीटने के बाद उसकी माला फाड़ने की तैयारी कर ली थी। गिरने से घायल हुए बच्चे की मां की बाद में मृत्यु हो गई। कोट्टाराक्कारा अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश टी.आर. एक बुजुर्ग महिला के मामले में कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है, जिससे कथित तौर पर उसकी माला छीन ली गई और उसे मरने के लिए मजबूर किया गया। रीना दास को दण्डित किया गया।

अभियुक्तों को चोरी के कई मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। 2018 में संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाइक व सोना बरामद कर लिया गया। आरोपी, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया और जो मुकदमे के दौरान फरार हो गए, उन्हें चदयामंगलम आई.एस.एच.ओ. द्वारा गिरफ्तार किया गया। सुनीश और सब-इंस्पेक्टर एम. मोनीश, सी.पी.ओ. रंजीत और जोबी के नेतृत्व में गिरफ्तारियां की गईं।

चदयामंगलम के उपनिरीक्षक शुक्कुर द्वारा जांच किए गए मामले में निरीक्षक निशांत ने जांच पूरी की और आरोप पत्र प्रस्तुत किया। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज निर्णायक साबित हुई, जिसमें 26 गवाहों से पूछताछ की गई। अतिरिक्त सरकारी अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता आनंद तथा विशेष लोक अभियोजक डी.एस. सोनू उपस्थित हुए।

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