केरल
Kerala : वेश्यालय में सेक्स वर्कर की सेवा लेने वाले व्यक्ति को ग्राहक नहीं कहा जा सकता
Mohammed Raziq
9 Sept 2025 4:38 PM IST

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Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि वेश्यालयों में यौन सेवाएँ लेने वाले व्यक्तियों पर अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (आईटीपी अधिनियम) के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान करना वेश्यावृत्ति को प्रेरित करने के समान है।
न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने कहा कि यौनकर्मियों को वस्तु नहीं बनाया जा सकता और उनकी सेवाएँ लेने वाले लोग केवल "ग्राहक" नहीं हैं, बल्कि शोषण में सक्रिय भागीदार हैं।
वेश्यालय में यौनकर्मी की सेवा लेने वाले व्यक्ति को ग्राहक नहीं कहा जा सकता। अदालत ने कहा, "भुगतान केवल एक प्रलोभन है जो यौनकर्मियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर करता है, अक्सर तस्करी और जबरदस्ती के तहत।"
यह फैसला 2021 में तिरुवनंतपुरम के पेरूरकाडा में पुलिस की छापेमारी से उत्पन्न एक मामले में आया। छापेमारी के दौरान, अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को एक कमरे में एक महिला के साथ और दूसरे कमरे में एक अन्य पुरुष को एक महिला के साथ पाया।
जांच से पता चला कि दो व्यक्ति वेश्यालय का प्रबंधन कर रहे थे, वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं की खरीद कर रहे थे और भुगतान वसूल रहे थे।
हालांकि वेश्यालय संचालकों पर आईटीपी अधिनियम की धारा 3 और 4 (वेश्यालय चलाना और वेश्यावृत्ति से होने वाली कमाई पर जीवन यापन करना) के तहत आरोप लगाए गए थे, याचिकाकर्ता पर धारा 5(1)(डी) (किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति में धकेलना) और धारा 7 (सार्वजनिक स्थानों पर या उसके आसपास वेश्यावृत्ति) के तहत भी आरोप लगाए गए थे। मामले को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह केवल एक ग्राहक था और उसका आचरण वेश्यावृत्ति गतिविधियों को चलाने या प्रबंधित करने के बराबर नहीं था।
उन्होंने यह दावा करने के लिए पहले के फैसलों का हवाला दिया कि सेवाओं का लाभ उठाना प्रलोभन।
हालांकि, अभियोजन पक्ष ने प्रतिवाद किया कि दायित्व का प्रश्न निचली अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 3 और 4 वेश्यालय संचालकों पर लागू होती हैं, जबकि वेश्यालय में यौन सेवाएँ प्राप्त करना धारा 5(1)(डी) के तहत प्रलोभन के समान है।
न्यायालय ने कहा, "यदि ऐसे व्यक्ति को ग्राहक के रूप में वर्णित किया जाता है, तो यह अधिनियम के मूल उद्देश्य को विफल करता है, जिसका उद्देश्य मानव तस्करी को रोकना और वेश्यावृत्ति में धकेले गए लोगों की रक्षा करना है।"
तदनुसार, याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 3 और 4 के तहत कार्यवाही रद्द कर दी गई।
हालांकि, न्यायालय ने आईटीपी अधिनियम की धारा 5(1)(डी) और 7 के तहत उसके अभियोजन को बरकरार रखा।
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