केरल
KERALA : 7 सीपीएम कार्यकर्ताओं को दोहरे आजीवन कारावास की सजा
SANTOSI TANDI
31 July 2024 11:50 AM GMT
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Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: यहां की एक विशेष सीबीआई अदालत ने कांग्रेस नेता नेट्टायम रामभद्रन की हत्या के लिए सात सीपीएम कार्यकर्ताओं को दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह क्रूर हत्या 2010 में अंचल के इरूर में रामभद्रन की पत्नी और बच्चों के सामने हुई थी।सजा सुनाते हुए अदालत ने पांच अन्य आरोपियों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कुल 56 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 50 लाख रुपये पीड़ित के परिवार को दिए जाएंगे। सजा सुनाते हुए अदालत ने पी शिबू, वी विमल, एस सुधीश, शान, एस रथीश, ए बीजू और जी रंजीत को दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जो चार्जशीट में आरोपी नंबर 5 से 11 थे। इन व्यक्तियों को अपराध में सीधे तौर पर शामिल पाया गया। उन पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
पहले आरोपी सी गिरीश कुमार, तीसरे आरोपी टी अफसल, चौथे आरोपी नजमल हुसैन, 12वें आरोपी साली उर्फ कोचिउन्नी और 13वें आरोपी रियास उर्फ मुनीर को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि वे सीधे तौर पर हत्या में शामिल नहीं थे, लेकिन वे साजिश का हिस्सा थे। उन पर भी 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस बीच, 16वें और 17वें आरोपी वार्ड सदस्य पीएस सुमन और सीपीएम जिला समिति के सदस्य बाबू पणिक्कर को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास और 2-2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि में से 50 लाख रुपये पीड़ित की पत्नी बिंदु और बेटियों अथिरा और आर्या को दिए जाएं। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मौत की सजा की वकालत की और इस बात पर जोर दिया कि केवल आदर्श सजा ही इस तरह की राजनीतिक हत्याओं को रोक सकती है। सीबीआई अभियोजक ने पीड़ित की पत्नी और नाबालिग बेटियों के सामने किए गए अपराध की जघन्य प्रकृति पर भी प्रकाश डाला और इसे दुर्लभतम मामलों में से एक बताया। इससे पहले, अदालत ने रामभद्रन की हत्या के लिए 14 व्यक्तियों को दोषी ठहराया था और सीपीएम जिला सचिवालय सदस्य जयमोहन सहित चार अन्य को बरी कर दिया था। उन पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक साजिश), 27 (हथियार का इस्तेमाल करना), 506 (आपराधिक धमकी), 341 (गलत तरीके से रोकना) और 324 (हथियार का इस्तेमाल करके गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत आरोप लगाए गए थे।
सीपीएम अंचल क्षेत्र समिति के सदस्य और दूसरे आरोपी जे पद्मन को फांसी लगाकर मृत पाया गया, जबकि 20वें आरोपी रवींद्रन की मुकदमे के दौरान मौत हो गई। एक अन्य आरोपी पी एस सुमन ने भाजपा में शामिल होने के लिए सीपीएम छोड़ दी।
इंटक नेता नेट्टायम रामभद्रन की 10 अप्रैल, 2010 को हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने उनके घर में घुसकर उस समय हत्या कर दी, जब वे खाना खा रहे थे और उनके परिवार की दया की गुहार के बावजूद उनकी हत्या कर दी।
प्रारम्भ में स्थानीय पुलिस और अपराध शाखा द्वारा जांच किये जाने के बाद, रामभद्रन की पत्नी द्वारा पुलिस जांच में गंभीर खामियों का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था।
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