केरल

कट्टक्कड़ा घटना: आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाएगा कोर्ट

Renuka Sahu
30 Sep 2022 5:30 AM GMT
Kattakada incident: Court to pronounce verdict on anticipatory bail plea of accused today
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न्यूज़ क्रेडिट :  keralakaumudi.com

दालत, जो उस मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार कर रही है, जिसमें कट्टाकड़ा केएसआरटीसी डिपो में कर्मचारियों द्वारा एक दलित पिता और बेटी के साथ मारपीट की गई थी, आज अपना फैसला सुनाएगी।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अदालत, जो उस मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार कर रही है, जिसमें कट्टाकड़ा केएसआरटीसी डिपो में कर्मचारियों द्वारा एक दलित पिता और बेटी के साथ मारपीट की गई थी, आज अपना फैसला सुनाएगी।

सरकार ने कोर्ट से कहा कि अगर आरोपियों को जमानत मिल जाती है तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। सरकार ने अग्रिम जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया है। आरोपी ने अग्रिम जमानत अर्जी में आरोप लगाया था कि पीटा गया प्रेमनन नियमित शिकायतकर्ता था। अभियोजन पक्ष ने अदालत को सूचित किया कि इससे पता चलता है कि अभियुक्तों को प्रेमनन की पूर्व जानकारी थी। सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि वैज्ञानिक जांच के माध्यम से सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में उनकी आवाज और तस्वीरों का पता लगाने के लिए आरोपियों से हिरासत में पूछताछ की जानी चाहिए।आरोपियों ने तर्क दिया कि उन्होंने प्रेमनन को नहीं पीटा था और उन्होंने केवल उसे हिरासत में लिया था। रेस्ट सेंटर तक पुलिस पहुंची तो उसने कर्मचारियों से झगड़ा और गाली-गलौज कर भागने की कोशिश की। बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि प्रेमनन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का नियमित रूप से दुर्व्यवहार करता था और उसके खिलाफ लगभग 25 शिकायतें दर्ज की गईं। अभियोजन पक्ष के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक एम सलाहुद्दीन और आरोपी के लिए नेय्यातिनकारा आर अजयकुमार पेश हुए।
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