केरल

करुवट्टा मर्डर केस: कोर्ट का अनोखा फैसला, अभियोजन पक्ष ने किया स्वागत

Tara Tandi
7 Sept 2026 6:07 PM IST
करुवट्टा मर्डर केस: कोर्ट का अनोखा फैसला, अभियोजन पक्ष ने किया स्वागत
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अलाप्पुझा: अलाप्पुझा जुवेनाइल कोर्ट ने करुवट्टा शिवनकुट्टी चेट्टियार मर्डर केस में आरोपी तीन नाबालिगों को रिमांड पर भेज दिया। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में नाबालिगों को पुलिस कस्टडी में भेजने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इस आदेश पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा फैसला पहले कभी नहीं देखा गया।
कोर्ट ने सरकारी वकील की उस मांग को मान लिया जिसमें कहा गया था कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रावधानों के तहत सबूत इकट्ठा करने के लिए आरोपियों को रिहा किया जाए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सिर्फ़ यह कहा गया है कि बच्चों को लॉकअप या जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। यह आदेश तब आया जब सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि अगर मर्डर केस में सबूत इकट्ठा करने के लिए आरोपियों को रिहा नहीं किया गया तो केस कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि इस मामले में
कोई चश्मदीद गवाह नहीं
है।
सरकारी वकील ने कहा कि इस फैसले से यह संदेश जाता है कि अगर नाबालिगों का इस्तेमाल मर्डर और गुंडागर्दी के लिए किया जाता है, तो उन्हें कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी। शिवनकुट्टी चेट्टियार (65) की हत्या 15 अगस्त को कोल्लम के परावूर में हुई थी, जहाँ वे करुवट्टा में किराए पर रह रहे थे। गिरफ्तार लड़कों ने पुलिस को बताया कि चेट्टियार की पोती के कहने पर ही उन्होंने हत्या की थी। आरोप है कि लड़की ने चेट्टियार के गलत व्यवहार की शिकायत की थी। लड़कों ने पुलिस को यह भी बताया कि हत्या के बाद उनका इरादा सोना और पैसे चुराने का था।
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