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जिल्स को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
कोच्चि: कोच्चि में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को करुवन्नूर सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पीआर अरविंदाक्षण और जिल्स को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अक्सर दावा करते हैं कि उन्हें प्रासंगिक विवरण याद नहीं है।
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Triveni
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