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कपिको केरल
जिला प्रशासन ने 28 मार्च की समय सीमा को पूरा करने के लिए पनावल्लय पंचायत के नेदियाथुरुथु द्वीप में कपिको रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विध्वंस के लिए और टीमों को लागू किया।
सुप्रीम कोर्ट ने कोस्टल रेगुलेशन जोन (CRZ) एक्ट के नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए इस आइलैंड पर पूरे रिसॉर्ट कॉम्प्लेक्स को गिराने की डेडलाइन तय की थी. SC ने समय सीमा पूरी नहीं होने पर राज्य के मुख्य सचिव को अदालत की अवमानना की सजा की चेतावनी भी दी थी। जिला कलेक्टर हरिता वी कुमार ने शुक्रवार को रिसॉर्ट के परिसर का दौरा किया और विध्वंस प्रक्रिया की जांच की। उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए अधिक कर्मचारियों और मशीनरी को नियुक्त करने का निर्देश दिया।
रिज़ॉर्ट कॉम्प्लेक्स में लगभग 54 विला और मुख्य भवन शामिल थे। विला को गिराने का काम एक सप्ताह पहले ही पूरा कर लिया गया था जबकि मुख्य भवन को गिराने का काम तेजी से चल रहा है। अलप्पुझा जिला प्रशासन और स्थानीय पंचायत की देखरेख में रिसॉर्ट प्रबंधन द्वारा सौंपी गई एक निजी एजेंसी द्वारा संरचनाओं पर बुलडोजर चलाया जा रहा है।
पर्यावरण को प्रभावित किए बिना मलबे का विध्वंस और परिवहन किया जाता है। एक अधिकारी ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी नियमित अंतराल पर हवा और पानी की गुणवत्ता कीजांच कर रहा है। विध्वंस 15 सितंबर, 2022 को शुरू हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए आदेश जारी किया कि बैकवाटर द्वीप पर निर्माण ने तटीय और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किया है। रिसॉर्ट का निर्माण 300 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर किया गया है।
सात सितारा रिसॉर्ट परियोजना में विला के अलावा, एक मुख्य भवन, एक स्विमिंग पूल और अन्य सुविधाओं का निर्माण किया गया था। विला का निर्माण लगभग 350 वर्गफुट के क्षेत्र में किया गया था और मुख्य भवन 14.43 एकड़ भूमि के क्षेत्र में लगभग 17,000 वर्गफुट में बनाया गया था।
Ritisha Jaiswal
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