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KANNUR कन्नूर: कन्नूर ज़िला कलेक्टर ने अर्जुन अयंकी के ख़िलाफ़ 'केरल एंटी-सोशल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट' (KAAPA) लगाने का आदेश दिया है। ज़िला कलेक्टर पी. विष्णुराज ने कन्नूर सिटी पुलिस कमिश्नर की सिफ़ारिश और केस हिस्ट्री रिपोर्ट को मंज़ूरी दे दी है।
कलेक्टर के आदेश में साफ़ कहा गया है कि अर्जुन अयंकी, जो पिछले सात सालों में कई आपराधिक मामलों में आरोपी रहा है, समाज के लिए बड़ा ख़तरा है। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि अभी जेल में बंद इस आरोपी के ज़मानत मिलने पर दोबारा अपराध करने की आशंका है। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे अर्जुन अयंकी को तुरंत गिरफ़्तार करें और उसे कन्नूर सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट के सामने पेश करें। आदेश में कहा गया है कि उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन (एहतियाती हिरासत) के तहत कन्नूर सेंट्रल जेल में रखा जाएगा।
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