केरल
K M अब्राहम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक
Tara Tandi
30 April 2025 1:27 PM IST

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NEW DELHI नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के मुख्य प्रधान सचिव के एम अब्राहम के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। के एम अब्राहम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट का आदेश कानूनी रूप से वैध नहीं है। अब्राहम ने अपनी याचिका में कहा था कि आरोप निराधार हैं और जन कार्यकर्ता जोमन पुथेनपुरकल की उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी है। अब्राहम की ओर से पूर्व न्यायाधीश आर बसंत पेश हुए। याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले ही सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली थी।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोक सेवक के नाम पर जांच करने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके बिना सीबीआई जांच अवैध है। अब्राहम ने अपनी याचिका में कहा कि मुंबई और तिरुवनंतपुरम में फ्लैट कर्ज लेकर खरीदे गए थे और कोल्लम में जमीन पारिवारिक संपत्ति के तौर पर ली गई थी।
इस बीच, सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि मामले में अब्राहम के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत हैं। सीबीआई अब्राहम की 2003 से दिसंबर 2015 तक अर्जित की गई संपत्तियों की जांच कर रही थी, जिसमें कोल्लम में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। मामले की जांच शुरू में तत्कालीन सतर्कता प्रमुख जैकब थॉमस ने की थी। जब उन्होंने उस पद को छोड़ा, तो अब्राहम को क्लीन चिट दे दी गई।
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