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KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने CBI को जेसना मारिया जेम्स के लापता होने के मामले की जांच छह महीने के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया है। जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने इडुक्की जिले के उप्पुकांदम के रहने वाले टी.यू. अरुण की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अरुण ने आरोप लगाया था कि जांच के दौरान CBI अधिकारी बार-बार उन्हें बुलाकर परेशान कर रहे थे।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया और कहा कि पूछताछ कानून के अनुसार होनी चाहिए। कोर्ट ने गौर किया कि आठ साल बाद भी जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। जब 3 जुलाई को याचिका पर सुनवाई हुई, तो कोर्ट ने CBI से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। जस्टिस कुन्हीकृष्णन ने कहा कि सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई रिपोर्ट की सामग्री पर कोर्ट कोई टिप्पणी नहीं करेगा। हालांकि, CBI द्वारा बताई गई परिस्थितियों को देखते हुए, कोर्ट ने कहा कि वह याचिकाकर्ता को क्लीन चिट नहीं दे सकता। अरुण ने कोर्ट को बताया था कि CBI की तिरुवनंतपुरम यूनिट के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उन्हें बार-बार बुला रहे थे।
उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन और दस्तावेज सौंपकर और पॉलीग्राफ व ब्रेन मैपिंग जैसे वैज्ञानिक टेस्ट करवाकर जांच में पूरा सहयोग किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जांचकर्ता उन्हें लगातार संदिग्ध मान रहे थे और उन्होंने उनके रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भी पूछताछ की थी। अरुण ने कहा कि जांच के कारण उनकी नौकरी दो बार चली गई और उन्हें भारी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। कांजिरापल्ली के सेंट डोमिनिक कॉलेज में B.Com सेकंड ईयर की छात्रा जेसना, 22 मार्च 2018 को पथानामथिट्टा जिले के कोल्लामुला से लापता हो गई थीं। इस मामले की शुरुआती जांच स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच ने की थी, जिसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर इसे CBI को सौंप दिया गया था।
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