केरल

Ivory case: मोहनलाल द्वारा मुकदमा वापस लेने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Deepa Sahu
7 Dec 2022 7:15 AM GMT
Ivory case: मोहनलाल द्वारा मुकदमा वापस लेने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
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KOCHI: उच्च न्यायालय ने हाथी दांत रखने के मामले में मुकदमा वापस लेने के लिए अभिनेता मोहनलाल द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका की सुनवाई जस्टिस ए बदरुद्दीन ने की। इसके लिए सरकार की याचिका को पहले अदालत ने खारिज कर दिया था। सरकार का तर्क था कि मोहनलाल के पास एक मृत बंदी हाथी का दांत था और अभिनेता ने इस मामले में कानून का उल्लंघन नहीं किया था। मोहनलाल के वकील ने अदालत से कहा कि इस मामले को वन्यजीव अधिनियम का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।
लेकिन अदालत ने सरकार के रुख पर सवाल उठाया था और दूसरे दिन पूछा था कि क्या हाथी दांत एक आम आदमी के पास होने पर सरकार छूट देगी। अदालत ने यह भी कहा कि मामले में अभियुक्त होने के बाद अभिनेता को हाथीदांत का स्वामित्व दिया गया था। अदालत ने यह भी कहा कि अगर इस पद पर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वह जेल में होता। जून 2012 में, आयकर विभाग ने मोहनलाल के थेवारा स्थित आवास से हाथी दांत के चार दांत जब्त किए थे। 21 दिसंबर, 2011 को दो जोड़ी दांत जब्त किए गए थे, लेकिन मामला छह महीने बाद 12 जून, 2012 को दर्ज किया गया था। दांत वन विभाग को सौंप दिए गए थे और मोहनलाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अभिनेता को ओमन चांडी सरकार के शासनकाल के दौरान 2015 में हाथीदांत रखने की अनुमति दी गई थी।


(जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरलहो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है)

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