केरल

IUML कार्यकर्ता CPI (एम) की केके शैलजा के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट बनाने में शामिल नहीं: केरल पुलिस

Gulabi Jagat
15 Jun 2024 12:04 PM GMT
IUML कार्यकर्ता CPI (एम) की केके शैलजा के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट बनाने में शामिल नहीं: केरल पुलिस
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एर्नाकुलम Ernakulam : केरल पुलिस ने राज्य उच्च न्यायालय State High Courts को बताया है कि उसे इंडियन यूनियन मुस्लिम यूथ लीग के कार्यकर्ता के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, जिस पर 2024 के संसदीय चुनावों से पहले वडकारा लोकसभा क्षेत्र से सीपीआई (एम) उम्मीदवार केके शैलजा के खिलाफ सांप्रदायिक रूप से रंगे सोशल मीडिया संदेश बनाने और प्रसारित करने का आरोप है। आईयूएमएल कार्यकर्ता पीके खासिम द्वारा दायर याचिका के जवाब में शुक्रवार को उच्च न्यायालय में वडकारा स्टेशन हाउस अधिकारी द्वारा दायर एक बयान में यह दलील दी गई, जिसमें " मनगढ़ंत" स्क्रीनशॉट के प्रचलन की जांच की मांग की गई थी। दो समर्थक सीपीआई (एम) फेसबुक प्रोफाइल ने संदेश का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था, जिसमें इसे आईयूएमएल कार्यकर्ता पीके खासिम के नाम से बताया गया था ।
State High Courts
कथित संदेश में मुस्लिम मतदाताओं से "गैर-आस्तिक" शैलजा को वोट न देने और इसके बजाय कांग्रेस उम्मीदवार शफी परमबिल को अपना समर्थन देने की अपील की गई थी। खासिम ने पुलिस पर उनकी शिकायत पर ध्यान न देने का आरोप लगाते हुए जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। वडकारा पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर इंस्पेक्टर सुमेश टीपी ने हाईकोर्ट में प्रस्तुत अपने दस्तावेज में कहा कि साइबर सेल की मदद से खासिम के मोबाइल फोन की जांच की गई और रिपोर्ट के अनुसार, जांच से यह पता नहीं चल सका कि स्क्रीनशॉट खासिम के मोबाइल फोन से पोस्ट और प्रसारित किया गया था।
पुलिस ने यह भी कहा कि चूंकि यह संदेश अभी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर है, इसलिए फेसबुक नोडल अधिकारी Facebook Nodal Officer ने मामले में दूसरा आरोपी बनाया है। वडकारा एसएचओ की रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक नोडल अधिकारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के तहत उकसाने का आरोप दर्ज किया गया है। स्क्रीनशॉट प्रसारित करने वाले दो व्यक्तियों- पोराली शाजी और अंबादिमुक्क सखाकल के फेसबुक प्रोफाइल के खिलाफ जांच शुरू की गई है। पुलिस ने कहा कि पोस्ट के स्रोत का पता लगाने के लिए फेसबुक अधिकारियों से विवरण मांगा गया है। हाईकोर्ट में दिए गए बयान के अनुसार, जानकारी मिलते ही मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। पुलिस ने
हाईकोर्ट को बताया कि वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर जांच आगे बढ़ रही है। हाईकोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट का जवाब देने के लिए पीके खासिम को दो सप्ताह का समय दिया है। खासिम ने कहा कि 25 अप्रैल को वडकारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी । 28 जून को हाईकोर्ट फिर से उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें पुलिस को मामले में साजिश और 'फर्जी' स्क्रीनशॉट की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई है। (एएनआई)
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