
Kerala केरल : निवेश सहकारी समिति, नगरीय सहकारी संरक्षण समिति, म.प्र. के ग्रामीण एसपी ने कलडी पुलिस पर आरोप लगाया है कि वह अंगमाली नगरीय सहकारी समिति की कोट्टायम शाखा में पैसा निवेश कर ठगे गए निवेशकों की शिकायतों को दबाने की कोशिश कर रही है, जो बोर्ड के सदस्यों द्वारा 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में शामिल थी। हेमलता के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। शाखा में पैसा लगाने वाले कई लोगों द्वारा पैसे गंवाने की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन शहर में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। शिकायत में यह भी कहा गया है कि हालांकि कुछ एफआईआर दर्ज की गई हैं, लेकिन 20 महीने बाद भी कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई है। कलडी पुलिस निवेशकों की शिकायत पर हर मामले में एफआईआर दर्ज करने और पुलिस स्टेशन को क्राइम ब्रांच को सौंपने में विफल रही है। पुलिस का दावा है कि इस मामले में केवल बड्स एक्ट लागू है और एफडीए पीछे हट रहा है, इसलिए अधिकारियों का कहना है कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। धारा 27 में यह प्रावधान है कि शिकायत सरकार द्वारा नियुक्त नियामक के पास दर्ज की जानी चाहिए। शिकायत में यह भी कहा गया है कि पुलिस को धोखाधड़ी के शिकार निवेशकों से प्राप्त सभी शिकायतों में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।





