केरल
अभिनेत्री पर हमले के मामले में कोर्ट ने पहले छह लोगों को दोषी पाया, दिलीप बरी
Tara Tandi
8 Dec 2025 5:09 PM IST

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KOCHI कोच्चि: एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट की जज हनी एम वर्गीस ने एक्टर हमले के मामले में पहले छह आरोपियों को दोषी पाया है। उन सभी का इस अपराध में सीधा हाथ है। उनके खिलाफ गैंगरेप समेत कई अपराध साबित हुए हैं। दिलीप को रेप के आरोप से बरी कर दिया गया है। छह आरोपियों की जमानत रद्द कर दी गई है और उन्हें अधिकतम सजा मिलने की संभावना है। सजा की मात्रा 12 दिसंबर को सुनाई जाएगी।
सातवें आरोपी चार्ली, दिलीप और उनके दोस्त शरथ नायर को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि दिलीप के खिलाफ साजिश और सबूत नष्ट करने का कोई सबूत नहीं है।
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यौन उत्पीड़न के लिए कोटेशन जारी करने के देश के पहले मामले में साढ़े आठ साल बाद फैसला सुनाया गया है। इस मामले में दिलीप समेत दस आरोपी हैं। पल्सर सुनी पहला आरोपी है। मार्टिन एंटनी (दूसरा आरोपी), बी मणिकंदन (तीसरा आरोपी) वी पी विजीश (चौथा आरोपी), एच सलीम उर्फ वाडीवाल सलीम (पांचवां आरोपी), प्रदीप (छठा आरोपी) और चार्ली थॉमस (सातवां आरोपी) हैं। आठवां आरोपी एक्टर दिलीप है और अनिल कुमार (मेस्थिरी अनिल) नौवां आरोपी है।
उन पर रेप, साजिश, महिला का अपमान, बल प्रयोग, गलत तरीके से हिरासत में लेना, सबूत नष्ट करना, अश्लील तस्वीरें लेना और बांटना जैसे आरोप लगाए गए हैं। सबूत नष्ट करने में शामिल दिलीप का दोस्त जी शरथ नायर (15वां आरोपी) दसवां आरोपी है। सभी आरोपी आज कोर्ट में पेश हुए। 17 फरवरी, 2017 को चलती कार में एक्ट्रेस का यौन उत्पीड़न किया गया था। पल्सर सुनी ने इस घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया था।
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