केरल

POCSO मामले में आरोपी को तीन साल सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना

Kavita2
13 April 2025 1:52 PM IST
POCSO मामले में आरोपी को तीन साल सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना
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Kerala केरल : किसी नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी जाएगी। त्रिशूर चावक्कड़ पुन्नयूरकुलम अंदाथोड चेराई थेनपरमपिल टी.एन. प्रवीण (21) को दंडित किया गया। यह आदेश पथानामथिट्टा स्पीडिंग स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश डोनी थॉमस वर्गीस द्वारा जारी किया गया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 26 फरवरी, 2023 को परिवार द्वारा मोबाइल फोन बंद करने के बाद बच्चा घर के लिविंग रूम में लटका हुआ पाया गया। अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच की गई तो पता चला कि युवक, जिससे लड़की की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी, उसने लड़की से दोस्ती की, उसके घर पर रुका और उसका यौन उत्पीड़न किया। तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर बी.के. सुनील कृष्ण ने जांच पूरी कर आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सरकारी वकील रोशन थॉमस अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए।

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