केरल

हॉस्टल कर्फ्यू: केरल हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, कहा- बुनियादी अनुशासन बनाए रखना होगा

Neha Dani
23 Dec 2022 7:05 AM GMT
हॉस्टल कर्फ्यू: केरल हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, कहा- बुनियादी अनुशासन बनाए रखना होगा
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छात्रावास से परिसर के अंदर जाने के लिए सिर्फ छात्रावास वार्डन की अनुमति की जरूरत होती है।
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि छात्र छात्रावासों में बुनियादी अनुशासन "बनाए रखना" होगा और उच्च शिक्षा विभाग की अधिसूचना को चुनौती देने वाली कुछ छात्राओं द्वारा दायर याचिकाओं का निस्तारण किया गया, जिसमें छात्राओं को रात 9.30 बजे के बाद छात्रावास से बाहर जाने से रोक दिया गया था। .
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ सरकारी मेडिकल कॉलेज कोझिकोड की कुछ छात्राओं द्वारा याचिका दायर की गई थी।
अदालत ने कहा, ''लड़कियों को रात साढ़े नौ बजे के बाद छात्रावास से परिसर के अंदर जाने के लिए सिर्फ छात्रावास वार्डन की अनुमति की जरूरत होती है।

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