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कोच्चि: मासिक भुगतान मामले में केरल उच्च न्यायालय में विपक्षी नेता पिनाराई विजयन को झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने मामले में सतर्कता प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने वाले एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि वह अपीलों पर विचार नहीं करेगी।
अदालत ने पिनाराई विजयन, मोहम्मद रियास और वीना विजयन द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि एकल पीठ ने उनका पक्ष सुने बिना आदेश पारित कर दिया था और यह आदेश कानूनी रूप से अस्थिर था। राज्य सरकार ने भी अदालत को सूचित किया था कि वह याचिकाकर्ताओं के रुख का समर्थन करती है। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तर्क दिया कि अपील की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए याचिकाएं खारिज कर दीं कि एकल पीठ के आदेश से आरोपियों के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और अगर एफआईआर दर्ज की गई तो आदेश को कानूनी तरीकों से चुनौती दी जा सकती है।
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