केरल
आरक्षण सूची में बदलाव पर हाईकोर्ट सख्त, केरल सरकार से मांगा जवाब
Tara Tandi
22 Aug 2026 10:32 AM IST

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KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की आलोचना की है क्योंकि वह आरक्षण सूची को अपडेट करने और पिछड़े समुदायों के योग्य सदस्यों को आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा देने वाला हलफनामा (affidavit) दाखिल करने में विफल रही।
चीफ जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस वी.एम. श्यामकुमार की डिवीजन बेंच ने कहा कि कोर्ट के निर्देश के बावजूद हलफनामा दाखिल न करना एक चूक है।
कोर्ट ने पहले निर्देश दिया था कि आरक्षण सूची में संशोधन के लिए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि पिछड़े समुदायों के योग्य सदस्यों को आरक्षण का लाभ मिल सके। बेंच 'माइनॉरिटी इंडियंस प्लानिंग एंड विजिलेंस कमीशन ट्रस्ट' द्वारा दायर अवमानना याचिका (contempt petition) पर विचार कर रही थी, जिसमें आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया गया था। जहां केंद्र के सामाजिक न्याय मंत्रालय ने कोर्ट के निर्देशानुसार हलफनामा दाखिल किया था, वहीं राज्य सरकार ऐसा करने में विफल रही। कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग विकास निदेशक और पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव को इस चूक को सुधारने और 8 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
हाई कोर्ट ने 2020 में आदेश दिया था कि सर्वेक्षण किया जाए और छह महीने के भीतर आरक्षण सूची को संशोधित किया जाए। हालांकि, केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि 2021 के संवैधानिक संशोधन के बाद, राज्य सरकारों के पास उन लोगों की सूची तैयार करने का अधिकार है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। केंद्र ने यह भी कहा कि राज्यों के पास हर राज्य की परिस्थितियों के आधार पर पात्रता तय करने और अलग-अलग सूची तैयार करने का अधिकार है। उसने कहा कि कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए आवश्यक संवैधानिक और कानूनी कदम उठाए गए हैं।
केंद्र ने कोर्ट को सूचित किया कि 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना के तहत एकत्र किया गया डेटा 23 मई, 2023 को केरल राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को सौंप दिया गया था। आयोग ने भी डेटा प्राप्त होने की पुष्टि की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह केंद्र के हलफनामे में दी गई जानकारी पर विचार करने के बाद अपना जवाब दाखिल करे।
याचिका पर 11 सितंबर को फिर से विचार किया जाएगा।
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