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Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय Kerala High Court ने बुधवार को मंजेश्वरम चुनाव रिश्वत मामले में भाजपा केरल प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को बरी करने के कासरगोड सत्र न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। अदालत ने सुरेंद्रन को एक नोटिस भी जारी किया और मामले में शामिल पांच अन्य व्यक्तियों को बरी करने पर रोक लगा दी। 5 अक्टूबर को निचली अदालत ने सितंबर 2023 में दायर एक याचिका के बाद सुरेंद्रन और अन्य को बरी कर दिया था।
इसके बाद केरल सरकार Kerala Government ने फैसले पर जवाबी याचिका दायर की, जिसमें उच्च न्यायालय ने हालिया आदेश दिया। यह मामला 2021 में दर्ज एक शिकायत से उपजा है, जिसमें सुरेंद्रन और दो भाजपा नेताओं पर 2021 के चुनावों के दौरान मंजेश्वरम विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन वापस लेने के लिए बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के एक उम्मीदवार को नकद और एक स्मार्टफोन की रिश्वत देने का आरोप लगाया गया था, जहां सुरेंद्रन भाजपा उम्मीदवार थे। यह शिकायत सीपीएम के वी वी रामेसन ने दर्ज कराई थी, जो मंजेश्वरम में पार्टी के उम्मीदवार हैं। पुलिस ने कासरगोड प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर मामला दर्ज किया।
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Triveni
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