जनता से रिश्ता वेबडेस्क : केरल उच्च न्यायालय ने केरल शिक्षा नियमों (केईआर) में हालिया संशोधन पर रोक लगा दी है, जिसने सहायता प्राप्त स्कूलों में अतिरिक्त पद या डिवीजन बनाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है।जस्टिस राजा विजयराघवन वी ने केरल प्राइवेट (एडेड) स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका सहित याचिकाओं पर विचार करने के बाद स्टे जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि संशोधन शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है।संशोधन के जरिए सरकार ने कक्षा एक से आठ तक के लिए शिक्षक-छात्र का राशन भी 1:35 बजे तय किया था। इसमें स्कूल प्रबंधकों, प्रधानाध्यापकों और कक्षा शिक्षकों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है यदि रिकॉर्ड में दिखाए गए छात्रों की संख्या वास्तविक से कम है। संशोधन ने सरकार को इस तरह की गलत बयानी से सरकार को हुए नुकसान की भरपाई करने में भी सक्षम बनाया।
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