केरल

अरीकोम्बन मामले में साबू एम जैकब को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- उनके तर्क झूठे हैं

Renuka Sahu
31 May 2023 7:45 AM GMT
अरीकोम्बन मामले में साबू एम जैकब को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- उनके तर्क झूठे हैं
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केरल उच्च न्यायालय ने अरिकोम्बन मुद्दे में ट्वेंटी-20 के मुख्य समन्वयक साबू एम जैकब को फटकार लगाई।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। केरल उच्च न्यायालय ने अरिकोम्बन मुद्दे में ट्वेंटी-20 के मुख्य समन्वयक साबू एम जैकब को फटकार लगाई। वह इस बदमाश हाथी को केरल लाने की मांग क्यों कर रहे हैं और उनकी दलील की सत्यता पर संदेह है.क्या यह बीजेपी का आंतरिक मामला है?

अदालत ने साबू एम जैकब की झूठी दलीलों के लिए आलोचना की। तमिलनाडु में वन विभाग ने हाथी को घायल करने वाले किसी व्यक्ति को सूचित नहीं किया है और न ही किसी स्वास्थ्य समस्या का हवाला दिया है। ऐसे में कोर्ट ने पूछा कि किस आधार पर कहा जाता है कि इसे केरल लाया जाए।
अदालत ने कहा कि जनहित याचिकाओं में जनहित होना चाहिए और साबू जैकब से पूछा कि क्या वह अपने जीवन में कभी गहरे जंगल में गए थे। साबू जैकब एक पार्टी के नेता हैं। अत: उस उत्तरदायित्व के साथ आचरण करना चाहिए। उच्च न्यायालय ने केरल में पंजीकृत राजनीतिक दल से यह भी पूछा कि उसका तमिलनाडु में क्या व्यवसाय है।
साबू एम जैकब ने दूसरे दिन उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अरिकोम्बन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आवश्यक उपचार प्रदान करने की मांग की। उनकी मुख्य मांग यह थी कि अगर तमिलनाडु हाथी को पकड़ भी लेता है, तो उसे केरल को सौंप दिया जाना चाहिए और उसे केरल के किसी अन्य गहरे जंगल में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।
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