केरल

'द केरला स्टोरी' की रिलीज पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार,कहा- फिल्म काल्पनिक है, ऐतिहासिक नहीं

Rounak Dey
5 May 2023 2:43 PM IST
द केरला स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार,कहा- फिल्म काल्पनिक है, ऐतिहासिक नहीं
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सुंदर ने भी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
कोच्चि: हाई कोर्ट ने शुक्रवार को विवादित फिल्म 'द केरला स्टोरी' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
अदालत ने कहा कि फिल्म काल्पनिक है और इतिहास नहीं है और केरल जैसा धर्मनिरपेक्ष समाज फिल्म को उसी रूप में स्वीकार करेगा जैसा वह है।
अदालत ने कहा कि फिल्म की स्क्रीनिंग केरल में प्रचलित सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित नहीं करेगी।
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मलयालम फिल्म 'निर्माल्यम' का हवाला देते हुए अदालत ने कहा: "एक प्रसिद्ध पुरस्कार विजेता फिल्म थी जिसमें एक देवी की मूर्ति के चेहरे पर एक दैवज्ञ थूकता है। किसी को भी यह आपत्तिजनक नहीं लगा।"
यह भी पूछा गया कि नवंबर 2022 में जब टीज़र सामने आया तो फिल्म के इर्द-गिर्द इतना शोर क्यों मचाया जा रहा था।
जस्टिस एन नागेश और सोफी थॉमस की खंडपीठ ने सिनेमाघरों में 'द केरला स्टोरी' के प्रदर्शन पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई की।
हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में विशेष बैठक बुलाने के अनुरोध की अनुमति नहीं दी। त्रिशूर के मूल निवासी एडवोकेट वी आर अनूप, तमन्ना सुल्ताना और राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के महासचिव सिजिन स्टेनली ने फिल्म को धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए 'द केरला स्टोरी' की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका दायर की।
वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष के वी मोहम्मद रजाक और मुस्लिम लीग के राज्य सचिवालय सदस्य सी श्याम सुंदर ने भी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

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