कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने फॉर्म-16 में शामिल नहीं किए गए विभिन्न कटौतियों के झूठे दावे करके कथित रूप से `44 लाख से अधिक के आयकर रिफंड का दावा करने के लिए नौसेना अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज मामले पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। कोर्ट ने सीबीआई से भी राय मांगी। यह आदेश नौसेना अधिकारियों द्वारा दायर याचिकाओं पर जारी किया गया था - कन्नूर में भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला के लेफ्टिनेंट कमांडरों - ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी।
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