केरल
हाई कोर्ट का पुलिस पर सवाल, नितिन राज केस की जांच पर उठे सवाल
Tara Tandi
23 July 2026 10:33 AM IST

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KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने पुलिस बल की कड़ी आलोचना की है। कोर्ट ने आरोप लगाया है कि पुलिस अधिकारियों ने अंजारकंडी डेंटल कॉलेज के छात्र नितिन राज की मौत के मामले में मुख्य आरोपी टीचर डॉ. राम को बचाने की साजिश रची।
पीड़ित के माता-पिता, लता और राजन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने पुलिस के मूल मकसद पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या पुलिस का काम ताकतवर लोगों को बचाना और गरीबों को परेशान करना है? साथ ही चेतावनी दी कि जनता और शासक इन हरकतों पर नज़र रख रहे हैं। कोर्ट ने उन हालात पर गहरी नाराजगी जताई जिनकी वजह से गिरफ्तारी के बाद डॉ. राम को इतनी जल्दी रिहाई मिल गई।
जस्टिस बदरुद्दीन ने कहा कि जांच करने वालों पर रिश्वत लेने का शक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पुरानी कहावत सच साबित हुई है कि पैसा ही सब कुछ तय करता है। इस घटना को प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता बताते हुए सिंगल बेंच ने चेतावनी दी कि डॉ. राम की रिहाई की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। ऐसा न होने पर हाई कोर्ट औपचारिक आदेश जारी करेगा, जिसमें आरोपी से जुड़े लोगों के कॉल रिकॉर्ड की जांच के निर्देश भी शामिल होंगे।
सरकार के इस दावे को खारिज करते हुए कि पुलिस ने फरार आरोपी के ठिकाने का पता लगाने की हर संभव कोशिश की, कोर्ट ने कहा कि अधिकारी बस आरोपी के साथ-साथ घूमते रहे और जब वह सरेंडर करने आया तो गिरफ्तारी का नाटक किया, जिससे उसकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया। बेंच ने पुलिस की उस थ्योरी को भी खारिज कर दिया कि नितिन ने लोन का पैसा न चुका पाने के कारण आत्महत्या की थी। कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा कि ऐसी बात पर कौन यकीन करेगा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी की वजह बताए बिना आरोपी को थलासेरी कोर्ट में पेश करना - जो सुप्रीम कोर्ट का अनिवार्य नियम है - पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा रची गई एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा था। बेंच ने कहा कि जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DySP) संदिग्धों को बचाने के लिए गिरफ्तारी की प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करते हैं, उन्हें नौकरी में बने रहने का कोई हक नहीं है। साथ ही कहा कि निचली अदालतों को ऐसी हरकतों की सख्ती से जांच करनी चाहिए।
इस मामले की कार्यवाही के सिलसिले में हाई कोर्ट ने क्राइम ब्रांच के SP के.वी. वेणुगोपाल और DySP सुधीर को संबंधित दस्तावेजों के साथ कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। उन्हें हलफनामा जमा करने का निर्देश दिया गया है जिसमें गिरफ्तारी की प्रक्रियाओं का पालन कैसे किया गया, इसकी पूरी जानकारी हो। इसके अलावा, थलासेरी कोर्ट के जज को एक रिपोर्ट जमा करनी होगी जिसमें यह पुष्टि हो कि अनिवार्य जांच की गई थी या नहीं, और आदेश की एक कॉपी बेल कोर्ट में जमा करनी होगी। मामले को आगे की सुनवाई के लिए शुक्रवार को सूचीबद्ध किया गया है।
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