केरल
Kerala के 12 जिलों में भूस्खलन के खतरे के बीच उच्च न्यायालय ने पर्यावरण ऑडिट का आदेश
SANTOSI TANDI
10 Aug 2024 10:41 AM GMT
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Kochi कोच्चि: वायनाड भूस्खलन की पृष्ठभूमि में केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए पूरे केरल में पर्यावरण ऑडिटिंग की जानी चाहिए।वायनाड आपदा पर स्वप्रेरणा से दायर याचिका में न्यायमूर्ति ए के जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति वी एम श्याम कुमार की खंडपीठ ने यह प्रस्ताव रखा। इसके बाद महाधिवक्ता के गोपालकृष्ण कुरुप ने मामले पर सरकार का पक्ष रखने के लिए समय मांगा। उच्च न्यायालय ने याचिका में न्यायालय की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत थम्पन को न्यायमित्र नियुक्त किया। न्यायालय ने कहा कि मामले की सुनवाई हर शुक्रवार को होगी।
न्यायालय ने मामले में पक्षकार बनने के लिए राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राज्य पर्यावरण प्रभाव प्राधिकरण आदि को नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया।
न्यायालय ने कहा कि विकास योजनाओं को लागू करने से पहले यह अध्ययन करना जरूरी है कि इसका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस संबंध में सरकारी विभागों के बीच कोई समन्वय नहीं है। इसके जवाब में महाधिवक्ता ने बताया कि दो जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में सामान्य बयानों से परे विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा कि जियो मैपिंग भी जरूरी है। इससे सरकार को नीति निर्माण में भी मदद मिलेगी। यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए कि किस क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है और कहां नहीं। एमिकस क्यूरी को इन मामलों पर एक व्यापक रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया गया।
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SANTOSI TANDI
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