केरल

CM और बेटी को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, मासिक किस्त मामले में सीबीआई जांच की मांग

Tara Tandi
16 April 2025 5:44 PM IST
CM और बेटी को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, मासिक किस्त मामले में सीबीआई जांच की मांग
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KOCHI कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने CMRL-एक्सालॉजिक मासिक भुगतान मामले में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनकी बेटी वीना विजयन को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने कथित मासिक भुगतान सौदे की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कदम उठाया। यह याचिका पत्रकार अजयन ने दायर की थी। मुख्यमंत्री और उनकी बेटी के अलावा न्यायालय ने CMRL (कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड) के अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया। अजयन की याचिका में आयकर विभाग की रिपोर्ट के आधार पर मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है।
गौरतलब है कि मामले में सतर्कता जांच की मांग वाली एक पूर्व याचिका को उच्च न्यायालय पहले ही खारिज कर चुका है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को आयकर निपटान बोर्ड की रिपोर्ट में उल्लिखित नामों को प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद 27 मई को फिर से होनी है। इस बीच, उच्च न्यायालय ने CMRL की याचिका को स्वीकार करते हुए मामले में दो महीने तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इस आदेश ने एसएफआईओ (गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय) द्वारा दायर आरोपपत्र के आधार पर समन जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, जिससे वीना विजयन सहित आरोपियों को अंतरिम राहत मिली है। केंद्र सरकार ने विस्तृत दलीलें पेश करने के लिए और समय मांगा था, जिसके कारण अदालत ने आगे की कार्यवाही पर दो महीने के लिए रोक लगा दी। अब यह मामला हाईकोर्ट की नई खंडपीठ को सौंप दिया जाएगा।
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