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Kerala केरल: वायनाड आपदा में केंद्रीय सहायता में देरी को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण Explanation मांगा है। कोर्ट ने केंदजराम से कहा कि मुंडकाई और चूरलमाला इलाकों को फिर से हासिल किया जाना चाहिए और प्रभावित लोगों के लिए कुछ नहीं किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट का यह हस्तक्षेप राज्य सरकार के ज्ञापन के बावजूद केंद्र द्वारा सहायता प्रदान नहीं किए जाने के संदर्भ में आया है। कोर्ट ने केंद्रीय सहायता से संबंधित मामलों की रिपोर्ट 18 अक्टूबर तक देने का भी निर्देश दिया। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि मीडिया में आई खबरों के कारण केंद्रीय सहायता प्रभावित हुई है। हाईकोर्ट ने अनुमानों पर गलत रिपोर्टिंग के लिए मीडिया की आलोचना भी की। कोर्ट ने मीडिया से कहा कि पुनर्वास गतिविधियों से संबंधित खबरों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
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