Hema Committee Report : केरल सरकार ने हाईकोर्ट को बताया- एसआईटी के समक्ष 32 में से 11 शिकायतें एक ही पीड़िता ने कराईं दर्ज
Kochi कोच्चि: विशेष जांच दल (एसआईटी) ने न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट में दर्ज शिकायतों के आधार पर 32 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से 11 मामले एक ही महिला द्वारा झेले गए अत्याचारों से संबंधित हैं। केरल सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट को बताया कि एसआईटी ने इन शिकायतों में आरोपियों की पहचान कर ली है और प्रत्येक मामले में आरोपपत्र दाखिल करने सहित आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि अग्रिम जमानत पाने वाले आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया और बाद में रिहा कर दिया गया।
सरकार ने बताया कि सबूतों के अभाव में चार मामलों की जांच रद्द कर दी गई और एसआईटी ने चार अन्य मामलों में एफआईआर दर्ज करने के लिए डीजीपी से अनुमति मांगी है। इस बीच, वीमेन इन सिनेमा कलेक्टिव (डब्ल्यूसीसी) के वकील ने न्यायमूर्ति हेमा समिति के समक्ष उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों से संपर्क करने के एसआईटी के प्रयासों में खामियों की ओर कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया। जवाब में, सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि एसआईटी उन सभी लोगों से संपर्क करेगी, जिन्होंने समिति के समक्ष बयान दर्ज कराया है।यह मामला हेमा समिति की रिपोर्ट से संबंधित विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष लाया गया था।
इसके अतिरिक्त, सरकार ने अदालत को सूचित किया कि उसने जी. पूंगुझाली, आईपीएस, एआईजी तटीय सुरक्षा को नोडल अधिकारी और धमकी और भय से सुरक्षा चाहने वाले पीड़ितों के लिए प्राथमिक संपर्क व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति ए.के. जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति सी.एस. सुधा की विशेष खंडपीठ 19 दिसंबर को हेमा समिति की रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर फिर से विचार करेगी।