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पुलिस चार्जशीट में कहा गया है कि अधिकारी नशे में था और आधी रात को एक निजी पार्टी से लौटते समय तेज रफ्तार कार चला रहा था।
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि 2019 में पत्रकार केएम बशीर की मौत के मामले में आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप कायम रहेगा. वेंकटरमन द्वारा चलाई जा रही एक कार ने पत्रकार को कुचल कर मार डाला था। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश जारी किया।
इस बीच, अदालत ने मामले में एक अन्य आरोपी वफा फिरोज को आरोपों से बरी कर दिया।
नवंबर 2022 में, एक निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 के तहत आरोप हटा दिया था, जो गैर इरादतन हत्या से संबंधित है। हालांकि, अदालत ने कहा कि धारा 304 ए (लापरवाही से मौत का कारण) और 279 (तेजी से और लापरवाही से ड्राइविंग) सहित अन्य आरोप बने रहेंगे।
श्रीराम वेंकटरमन ने अगस्त 2019 में तिरुवनंतपुरम में नशे की हालत में कार चलाते हुए एक पत्रकार को बुरी तरह से कुचल दिया था।
कार वेंकटरमण के दोस्त वफा फिरोज की थी, जो उसके साथ यात्रा कर रहा था और इस मामले में दूसरा आरोपी है। उन पर अधिकारी को लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था।
पुलिस चार्जशीट में कहा गया है कि अधिकारी नशे में था और आधी रात को एक निजी पार्टी से लौटते समय तेज रफ्तार कार चला रहा था।
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