केरल
हाई कोर्ट ने महिला छात्रावासों में रात के कर्फ्यू पर सवाल उठाया, प्रतिबंध अनुशासन सुनिश्चित किया
Rounak Dey
7 Dec 2022 9:59 AM GMT

x
गर्ल्स हॉस्टल में प्रवेश की अधिकतम समय सीमा रात 9.30 बजे तय की गई है.
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को लड़कियों के छात्रावासों में लगाए गए रात के कर्फ्यू पर सवाल उठाया, जबकि लड़कों के छात्रावासों में ऐसा कोई प्रतिबंध लागू नहीं है। अदालत कोझीकोड मेडिकल कॉलेज में छात्राओं द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी।
न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ सरकार के लड़कियों के छात्रावास में समय की पाबंदी से संबंधित याचिका पर विचार कर रही थी। कोझीकोड में मेडिकल कॉलेज।
अदालत ने एक छात्रावास नियम की प्रासंगिकता को चुनौती दी जो लड़कियों के लिए रात के कर्फ्यू का समय निर्धारित करता है जबकि लड़कों के लिए ऐसा कोई नियम मौजूद नहीं है।
सरकार ने कोर्ट को बताया कि अभिभावकों की मांग पर अनुशासन बनाए रखने के लिए गर्ल्स हॉस्टल में प्रवेश की अधिकतम समय सीमा रात 9.30 बजे तय की गई है.
TagsJanta Se Rishta Latest NewsJanta Se Rishta NewsJanta Se Rishta News WebdeskLatest NewsToday's Big NewsToday's Important NewsJanta Se Rishta Big NewsCountry-World ki newsstate wise newshind newstoday's newsbig newspublic relation new newsdaily newsbreaking newsindia newsseries of newsnews of country and abroad

Rounak Dey
Next Story