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जांच की मांग वाली वेल्लापल्ली की याचिका भी खारिज कर दी।
कोल्लम: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फंड हेराफेरी मामले में एसएनडीपी योगम के महासचिव वेल्लापल्ली नटसन के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई की अनुमति दे दी.
आरोप यह था कि कोल्लम में श्री नारायण कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह के लिए इकट्ठा किए गए धन का वेल्लापल्ली ने गलत इस्तेमाल किया।
न्यायमूर्ति जियाद रहमान एए ने मंगलवार को एक फैसले में कहा, "वेल्लापल्ली नतेसन को धन की हेराफेरी के मामले में मुकदमे का सामना करना चाहिए। मुकदमा पहली चार्जशीट के साथ शुरू हो सकता है।" उच्च न्यायालय ने मामले की और जांच की मांग वाली वेल्लापल्ली की याचिका भी खारिज कर दी।
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