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KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने सबरीमाला और मलिकप्पुरम के मेलशांति और कझकम और उल्कझकम स्टाफ के सहायकों की नियुक्ति के लिए एक विशेष पैनल बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मेलशांति द्वारा अपनी पसंद के सहायकों को नियुक्त करने की मौजूदा प्रथा को बंद किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि पैनल में शामिल करने के लिए अन्य मंदिरों के पुजारियों पर भी विचार किया जा सकता है। इसने कहा कि केवल ईमानदार व्यक्तियों को ही शामिल किया जाना चाहिए, और नियुक्तियां करने से पहले देवस्वम विजिलेंस और पुलिस की स्पेशल ब्रांच से रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए। ये निर्देश जस्टिस वी. राजा विजयराघवन और जस्टिस के.वी. जयकुमार की देवस्वम बेंच ने जारी किए। यह आदेश स्पेशल कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट द्वारा लिए गए एक स्वतः संज्ञान मामले का निपटारा करते हुए पारित किया गया। यह रिपोर्ट सबरीमाला सोने की चोरी के मामले के संदर्भ में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें कथित तौर पर सहायक के रूप में नियुक्त उन्नीकृष्णन पोट्टी की भूमिका थी।
कोर्ट ने पाया कि अतीत में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को भी सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसने कहा कि सबरीमाला जैसे प्रमुख तीर्थ केंद्र में बिना उचित सत्यापन और कम वेतन पर लोगों को नियुक्त करना खतरनाक है। अब तक, सबरीमाला मेलशांति को 35 तक सहायक और मलिकप्पुरम मेलशांति को 10 तक सहायक नियुक्त करने की अनुमति थी। उल्कझकम में दस और कझकम में छह सहायकों की अनुमति थी। कोर्ट ने कहा कि मेलशांति के कम से कम चार सहायक अनुभवी होने चाहिए, और दो अनुभवी कीझशांति भी होने चाहिए। देवस्वम बोर्ड वर्तमान में सबरीमाला मेलशांति के 24 सहायकों और मलिकप्पुरम मेलशांति के 10 सहायकों में से प्रत्येक को 450 रुपये का दैनिक वेतन देता है।
उल्कझकम में सहायकों को प्रति दिन 250 रुपये का भुगतान किया जाता है। यदि स्वीकृत संख्या से अधिक सहायक नियुक्त किए जाते हैं, तो मेलशांति को स्वयं उनका वेतन देना होगा। पुलिस क्लीयरेंस अनिवार्य किया गया। त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने कोर्ट को सूचित किया कि अब सभी सहायकों के लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट और पहचान पत्र अनिवार्य कर दिए गए हैं। संबंधित मेलशांति अपने सहायकों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। गर्भगृह में सहायकों के प्रवेश को भी सख्ती से रिकॉर्ड किया जा रहा है।
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