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Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय Kerala High Court ने वक्फ भूमि पर कब्जे से संबंधित एक मामले को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि वक्फ अधिनियम में संशोधन का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं है। न्यायालय ने कहा कि विचाराधीन भूमि वक्फ अधिनियम में 2013 में संशोधन से पहले भी कब्जाधारियों के कब्जे में थी।यह मामला कोझीकोड डाकघर के दो कर्मचारियों के संबंध में दायर किया गया था, जिन पर वक्फ बोर्ड की अनुमति के बिना वक्फ भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने का आरोप था। वक्फ बोर्ड की शिकायत के बाद 2017 में कोझीकोड मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मामला दर्ज किया था। बाद में दोनों डाकघर कर्मचारियों ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
वक्फ बोर्ड ने वक्फ संशोधन अधिनियम Wakf Amendment Act 2013 के प्रावधानों के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू की थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संशोधन का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं है, और इसलिए, अधिनियम के लागू होने से पहले भूमि पर हुए कब्जे के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह निर्णय वक्फ भूमि पर चल रहे विवादों के मद्देनजर महत्वपूर्ण है, खासकर मुनंबम, चवक्कड़ और वायनाड जैसे क्षेत्रों में। वक्फ भूमि से जुड़े मौजूदा विवादों को देखते हुए, इस फैसले से आने वाले दिनों में और चर्चा होने की उम्मीद है।
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Triveni
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