केरल

हाई कोर्ट के दखल से पेंशन के लिए 14 साल का इंतज़ार खत्म हुआ।

Subhi
20 Jun 2026 11:18 AM IST
हाई कोर्ट के दखल से पेंशन के लिए 14 साल का इंतज़ार खत्म हुआ।
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कटक: एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी को अपनी पूरी पेंशन का लाभ पाने के लिए लगभग 14 साल तक इंतज़ार करना पड़ा। आखिरकार, ओडिशा हाई कोर्ट के कड़े दखल के बाद उन्हें यह लाभ मिला। कोर्ट ने एक समय पर दो सीनियर अधिकारियों की सैलरी रोकने और ज़िला कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था।

नवंबर 2012 में कालाहांडी के ज़िला पंचायत अधिकारी के पद से रिटायर हुए सुरेंद्र कुमार चौबे ने अक्टूबर 2025 में हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, क्योंकि उन्हें इतने सालों से रेगुलर पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़े दूसरे बकाया पैसे नहीं मिल रहे थे।

उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बिराजा प्रसन्ना सतपथी ने बार-बार राज्य सरकार से जवाब मांगा। इस साल फरवरी में, कोर्ट ने उनके हलफ़नामे पर ध्यान दिया जिसमें कहा गया था कि उनके ख़िलाफ़ कोई अनुशासनात्मक या अन्य कार्यवाही लंबित नहीं थी, और सवाल किया कि रिटायरमेंट के लाभ एक दशक से ज़्यादा समय से क्यों नहीं दिए गए।

जब अधिकारियों ने अप्रैल में कोर्ट को बताया कि चौबे की सर्विस बुक को रेगुलर नहीं किया गया था, तो जज ने असंतोष ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि ऐसी वजह से लगभग 14 साल तक पेंशन लाभ रोकना सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लाभ जारी नहीं किए गए तो कालाहांडी के कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।


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