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याचिका के अनुसार, मंत्री ने खुद को 'प्रोफेसर' के रूप में चित्रित करके वोट मांगने वाले नोटिस और पर्चे छपवाए और प्रसारित किए।
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को विधानसभा चुनाव में इरिंजालक्कुडा विधानसभा क्षेत्र से उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली यूडीएफ उम्मीदवार थॉमस उनियादान की याचिका खारिज कर दी.
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि बिंदू ने खुद को 'प्रोफेसर' के रूप में गलत तरीके से पेश करके मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रेरित किया।
याचिका के अनुसार, मंत्री ने खुद को 'प्रोफेसर' के रूप में चित्रित करके वोट मांगने वाले नोटिस और पर्चे छपवाए और प्रसारित किए।
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