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Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने शनिवार को राज्य सरकार और उसके आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) की आलोचना करते हुए कहा कि वायनाड के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए निधियों के बारे में उनके आंकड़े "गलत" हैं।न्यायमूर्ति ए के जयशंकरन नांबियार और मोहम्मद नियास सी पी की पीठ ने यह भी सवाल उठाया कि निधियों में महीनों तक देरी क्यों की जा रही है और कहा कि यह एक और आपदा में बदल रही है।इसने कहा कि केंद्र से सहायता मांगते समय राज्य सरकार को सटीक आंकड़े उपलब्ध कराने चाहिए।
अदालत ने पाया कि ऑडिटिंग सटीक नहीं थी और निधियों का उचित तरीके से प्रबंधन नहीं किया जा रहा था।इसने सरकार और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) को निधियों के बारे में सटीक आंकड़े प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।इसने निर्देश दिया कि पुनर्वास के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में 677 करोड़ रुपये से आवंटित राशि, खर्च की गई राशि और आवश्यक राशि को अदालत के समक्ष रखा जाना चाहिए।राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि वह गुरुवार को पीठ द्वारा मांगे गए विवरण उपलब्ध कराएगी।
सुनवाई के दौरान पीठ ने राज्य सरकार से दूसरों पर आरोप लगाना बंद करने और आपदा के पीड़ितों का अपमान करने वाला रुख न अपनाने को कहा।राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वित्त अधिकारी द्वारा इस वर्ष जुलाई में वायनाड में हुए भूस्खलन के संबंध में आपदा राहत और पुनर्वास निधि के बारे में लेखा-जोखा प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय की यह टिप्पणी और निर्देश आए।
शुक्रवार को न्यायालय के निर्देश के बाद वित्त अधिकारी उपस्थित हुए थे, जिसमें वायनाड के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है और केंद्र द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है, इसकी जानकारी देने को कहा गया था। न्यायालय ने यह भी पूछा था कि आपदा से पहले राहत कोष में कितनी राशि थी, उसमें से उपयोग के लिए कितनी राशि उपलब्ध थी और केंद्र द्वारा आवंटित राशि का कितना हिस्सा उपयोग किया गया।
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