केरल

अदालत ने देवीकुलम चुनाव परिणाम रद्द किया; विधायक राजा एससी आरक्षण के लिए अयोग्य

Neha Dani
20 March 2023 7:36 AM GMT
अदालत ने देवीकुलम चुनाव परिणाम रद्द किया; विधायक राजा एससी आरक्षण के लिए अयोग्य
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डी कुमार ने तर्क दिया, "राजा की पत्नी शिनिप्रिया भी एक ईसाई हैं और उनकी शादी ईसाई धर्म के अनुसार हुई थी।"
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने 2021 के केरल विधानसभा चुनाव के दौरान देवीकुलम आरक्षित सीट से सीपीएम उम्मीदवार ए राजा का निर्वाचन रद्द कर दिया है.
अदालत ने ए राजा को अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षण के लिए अपात्र पाया क्योंकि वह एससी समुदाय से धर्मांतरित ईसाई हैं।
दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस उम्मीदवार डी कुमार ने राजा की जीत को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
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याचिका में दावा किया गया था कि ईसाई राजा ने यह साबित करने के लिए झूठे दस्तावेज जमा कर चुनाव लड़ा था कि वह अनुसूचित जाति का है।
उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि राजा मामले में मुकदमे का सामना करें।
फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कुमार ने कहा, "सच्चाई की जीत हुई है। सरकार ने अनुसूचित जाति के हितों को नुकसान पहुंचाने की कीमत चुकाई है।"
2021 के विधानसभा चुनावों में, ए राजा ने कांग्रेस उम्मीदवार डी कुमार के खिलाफ देवीकुलम निर्वाचन क्षेत्र से 7,847 मतों के अंतर से जीत हासिल की। इडुक्की जिले की देवीकुलम विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है.
याचिकाकर्ता के अनुसार, ईसाई माता-पिता एंथनी और एस्थर के यहां पैदा हुए राजा हमेशा ईसाई के रूप में रहे हैं। डी कुमार ने तर्क दिया, "राजा की पत्नी शिनिप्रिया भी एक ईसाई हैं और उनकी शादी ईसाई धर्म के अनुसार हुई थी।"
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