केरल

भड़काऊ भाषण मामला PC जॉर्ज को जमानत नहीं, 10 मार्च तक रिमांड पर भेजा गया

Mohammed Raziq
25 Feb 2025 12:22 PM IST
भड़काऊ भाषण मामला PC जॉर्ज को जमानत नहीं, 10 मार्च तक रिमांड पर भेजा गया
x
कोट्टायम: भाजपा नेता और पूर्व विधायक पी.सी. जॉर्ज को कथित नफरत भरे भाषण के मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
आज पहले, अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और 10 मार्च तक रिमांड पर रखने का आदेश दिया।
एराटुपेटा अदालत ने शाम 6 बजे तक जॉर्ज की पुलिस हिरासत मंजूर की थी। पुलिस ने दो दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने केवल चार घंटे की हिरासत मंजूर की। अदालत ने निर्देश दिया था कि हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद जॉर्ज को फिर से मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए।
शुरू में, यह संकेत दिया गया था कि हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद जॉर्ज की जमानत याचिका पर विचार किया जाएगा, लेकिन अदालत ने पहले ही याचिका पर विचार कर उसे खारिज कर दिया।
जॉर्ज सुबह करीब 11.05 बजे एराटुपेटा मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए। मामले पर दोपहर 12.30 बजे विचार किया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले को दोपहर 2 बजे आगे के विचार के लिए स्थगित कर दिया।
जॉर्ज के वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने धार्मिक घृणा नहीं भड़काई या धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाई, उन्होंने जोर देकर कहा कि हिरासत में पूछताछ या साक्ष्य संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है।
हालांकि, अभियोजन पक्ष ने जॉर्ज के पिछले मामलों का विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है और उनसे हिरासत में पूछताछ की जानी चाहिए।
उन्होंने तर्क दिया कि उनकी टिप्पणी इस तरह से की गई थी जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची।
केरल उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लेने के लिए पहुँचने पर जॉर्ज ने आत्मसमर्पण कर दिया।
शनिवार को, जॉर्ज ने घृणास्पद भाषण मामले के संबंध में जांच के लिए पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के लिए 24 फरवरी तक की मोहलत मांगी थी।
उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसे मामले में जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा।
पूर्व विधायक जॉर्ज पर एक टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ घृणास्पद भाषण देने का आरोप लगाया गया था।
Next Story