केरल
राज्यपाल के नाम को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। नहीं तो उस पद को खत्म करो : जस्टिस चंद्रू
Ritisha Jaiswal
1 Oct 2022 11:17 AM GMT
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राज्यपाल के नाम को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। नहीं तो उस पद को खत्म करो : जस्टिस चंद्रू
उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के चंद्रू ने कहा है कि बदनाम राजनेता, राज्य की राजनीति के लिए अयोग्य या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबंध रखने वाले लोग अब राज्यपाल पदों पर काबिज हैं। उन्होंने कहा कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम ने अपनी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद राज्यपाल पद स्वीकार करके संवैधानिक नैतिकता में एक निम्न मानदंड स्थापित किया।
उन्होंने शुक्रवार को यहां "संघवाद, संविधान के तहत राज्यपालों की भूमिका" विषय पर एक सेमिनार का उद्घाटन करने के बाद कहा, "एक ऐसी प्रणाली के लिए समय आ गया है जिसमें राज्यपाल के नाम को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना है या पद समाप्त कर दिया गया है।"
उन्होंने आरोप लगाया कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और पुडुचेरी के उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को अमित शाह ने निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करने के लिए चुना था।
कांग्रेस पार्टी ने राज्यपालों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और यह प्रथा भाजपा के अधीन फली-फूली। भाजपा संवैधानिक संशोधनों और राज्यपालों के माध्यम से राज्य सरकारों की शक्तियों को लूटती है। भाजपा द्वारा नियुक्त राज्यपाल उसके राजनीतिक एजेंटों की तरह काम कर रहे हैं।
चंद्रू ने कांग्रेस पार्टी द्वारा केरल में ईएमएस सरकार को बर्खास्त करने को याद किया। मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि सीआईए ने बताया था कि ईएमएस सरकार के तहत एक आर्थिक सुधार उन्हें भारत के अन्य हिस्सों में स्वीकार्य बना देगा। उन्होंने कहा, "यह उसी तरह का डर है जैसा आज कांग्रेस और बीजेपी में है।"
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