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राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने जैसी अन्य शक्तियों से संबंधित है।
नई दिल्ली: राज्य सरकार राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों में आगे की कार्रवाई नहीं करने के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रही है।
सरकार ने कथित तौर पर इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन से कानूनी सलाह मांगी है।
इसके अलावा, सरकार ने पूर्व अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल के साथ भी कुलपति को बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल की कार्रवाई का बचाव करने के कानूनी तरीकों के बारे में बातचीत की।
खबरों के मुताबिक, सरकार विवादास्पद लोकायुक्त, विश्वविद्यालय के विधेयकों को राज्यपाल द्वारा मंजूरी नहीं देने के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रही है। सरकार के मुताबिक राज्यपाल की कार्रवाई कानूनी ढांचे के खिलाफ है.
संविधान का अनुच्छेद 200 राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों और राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने जैसी अन्य शक्तियों से संबंधित है।
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Neha Dani
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