केरल

ओणम से पहले कर्मचारियों की पेंशन बकाया राशि का भुगतान करें सरकार: HC

Sanjna Verma
29 Aug 2024 2:58 PM GMT
ओणम से पहले कर्मचारियों की पेंशन बकाया राशि का भुगतान करें सरकार: HC
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कोच्चि Kochi: केएसआरटीसी कर्मचारियों की पेंशन बकाया राशि के भुगतान में देरी को लेकर गुरुवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा कि पेंशन न मिलने के कारण आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या और नहीं बढ़नी चाहिए। कोर्ट ने प्रशासन को ओणम (15 सितंबर) से पहले बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।
पेंशन बकाया राशि का भुगतान न होने पर कट्टकडा में सेवानिवृत्त केएसआरटीसी कर्मचारी की आत्महत्या के मामले में हस्तक्षेप करते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या कर्मचारियों द्वारा आत्महत्या करने से सरकार को झटका नहीं लगा है।हालांकि, सरकार ने जवाब दिया कि यह पुष्टि नहीं हुई है कि पेंशन का भुगतान न होने के कारण आत्महत्या की गई थी। सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि जुलाई की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है और अगस्त की पेंशन का भुगतान एक सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा।
20 अगस्त को Kattakada के चेम्बनाकोड निवासी सेवानिवृत्त केएसआरटीसी कर्मचारी एम सुरेश (65) ने आत्महत्या कर ली थी। उनके परिवार ने आरोप लगाया कि पेंशन बकाया राशि न मिलने के कारण सुरेश ने यह कदम उठाया। वह पप्पनमकोड डिपो में काम करता था। सुरेश आर्थिक रूप से परेशान था। केएसआरटीसी कर्मचारियों को पेंशन बकाया का भुगतान न करने के कारण राज्य सरकार को पिछले दो वर्षों में 15 बार अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही का सामना करना पड़ा।
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