x
THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन Chief Minister Pinarayi Vijayan ने चूरलमाला-मुंडक्कई भूस्खलन में अपने माता-पिता को खोने वाली श्रुति और बाद में एक दुर्घटना में अपने मंगेतर को खोने वाली महिला को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। शिरुर भूस्खलन में जान गंवाने वाले अर्जुन के परिवार को सात लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। गुरुवार को यहां मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने भूस्खलन में अपने माता-पिता दोनों को खोने वाले छह बच्चों को दस-दस लाख रुपये की सहायता राशि देने का फैसला किया है। अपने माता-पिता में से किसी एक को खोने वाले आठ बच्चों को पांच-पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग यह धनराशि देगा। कैबिनेट ने मेप्पडी में नेदुंबाला एस्टेट और कलपेट्टा नगर पालिका Kalpetta Municipality में एलस्टन एस्टेट में भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास के लिए टाउनशिप बनाने का फैसला किया।
पहले चरण में घर और जमीन खोने वाले परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा। दूसरे चरण में असुरक्षित पाए गए स्थानों पर रहने वालों का पुनर्वास किया जाएगा। वायनाड जिला कलेक्टर पहले और दूसरे चरण में शामिल लाभार्थियों की सूची प्रकाशित करेंगे। गुरुवार को यहां मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि चूरलमाला और मुंडक्कई में राहत और पुनर्निर्माण गतिविधियों के लिए विशेष सहायता के लिए राज्य के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भूस्खलन के बाद केंद्र ने विशेष सहायता का वादा किया था। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार से जल्द से जल्द सहायता प्रदान करने का अनुरोध करने का फैसला किया गया। राज्य ने राज्य आपदा राहत कोष में सामान्य केंद्रीय हिस्से के अलावा 219.2 करोड़ रुपये की सहायता मांगी थी। उन्होंने कहा, "इस साल एसडीआरएफ में केंद्र का हिस्सा 291.2 करोड़ रुपये है। इसमें से 145.6 करोड़ रुपये की पहली किस्त पहले ही मिल चुकी है। 1 अक्टूबर को केंद्र द्वारा जारी प्रेस बयान के अनुसार 145.6 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त भी जारी कर दी गई है। यह एक सामान्य मंजूरी है और भूस्खलन आपदा के मद्देनजर कोई विशेष सहायता नहीं है।"
TagsसरकारWayanad भूस्खलन पीड़ितोंपुनर्वास और वित्तीय सहायताघोषणाGovernment announcementfor rehabilitation and financialassistance to Wayanadlandslide victimsजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsBharat NewsSeries of NewsToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaper
Triveni
Next Story