केरल

Gold smuggling case: सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई बेंगलुरु स्थानांतरित की जा रही

Tara Tandi
21 March 2025 1:27 PM IST
Gold smuggling case: सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई बेंगलुरु स्थानांतरित की जा रही
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की सोने की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई केरल से बेंगलुरु स्थानांतरित करने की याचिका पर अनुकूल रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में मामला गंभीर लग रहा है और इसमें गंभीर आरोप हैं। पीठ ने केरल सरकार की ओर से पेश कपिल सिब्बल से कहा कि ईडी के अनुरोध का विरोध करने का कोई कारण नहीं है। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और राजेश बिंदल की पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब राज्य सरकार ने दलील दी कि मुकदमे को बेंगलुरु स्थानांतरित करने की कोई जरूरत नहीं है। कपिल सिब्बल ने बताया कि ईडी का आरोप है कि राज्य सरकार जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। हालांकि, राज्य ने तर्क दिया कि चूंकि जांच पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र दाखिल हो चुका है, इसलिए मामले को स्थानांतरित करने का कोई आधार नहीं है।
सिब्बल ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी की कि चूंकि कर्नाटक में अब गैर-भाजपा सरकार सत्ता में है, इसलिए ईडी को अब मुकदमे को स्थानांतरित करने में कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह अंतिम निर्णय लेने से पहले आरोपियों सहित सभी पक्षों को सुनेगी। मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई है। अपनी याचिका में ईडी ने दावा किया कि मामले की सुनवाई बेंगलुरु में स्थानांतरित की जानी चाहिए क्योंकि अगर केरल में इसे चलाया गया तो इसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। याचिका में नामजद आरोपियों में मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव एम. शिवशंकर, स्वप्ना सुरेश, पी.एस. सरिथ और संदीप नायर शामिल हैं।
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