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कोच्चि,(आईएएनएस)| केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को सोने और डॉलर की तस्करी मामले में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका स्वप्ना सुरेश (मामले में मुख्य आरोपी) के एक पूर्व नियोक्ता अजी कृष्णा द्वारा दायर की गई थी, जो एक धर्मार्थ संगठन एचआरडीएस के प्रमुख हैं।
याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि कोई मामला सुनी-सुनाई बातों पर आधारित नहीं हो सकता और इसे तथ्यों और सबूतों के साथ प्रमाणित किया जाना चाहिए जो कि याचिकाकर्ता करने में विफल रहा है।
कृष्णा ने स्वप्ना सुरेश के आरोपों के आधार पर अदालत का दरवाजा खटखटाया कि विजयन और उनका परिवार इस मामले में शामिल था।
लाइफ मिशन मामले में रिश्वतखोरी के मामले की जांच में गति देने के बाद, फिलहाल इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच धीमी हो गई है।
--आईएएनएस
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