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उस व्यक्ति को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया।
तिरुवनंतपुरम: यहां की एक अदालत ने 16 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने के लिए बिहार के 20 वर्षीय एक व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी समजई है.
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POCSO) जज आर रेखा ने व्यक्ति को पीड़िता को 40,000 रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया। जुर्माना न चुकाने पर जेल की अवधि आठ महीने के लिए बढ़ा दी जाएगी।
मामले से संबंधित घटना जून 2022 में हुई थी। 17 वर्षीय छात्रा के साथ नैनथनकोड में यौन उत्पीड़न किया गया था। दोपहर को स्कूल से छुट्टी के बाद जब लड़की हॉस्टल लौट रही थी तो उस व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया। लड़की मदद के लिए चिल्लाई और व्यक्ति ने घटनास्थल से भागने की कोशिश की। हालांकि, स्थानीय लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया।
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Triveni
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