
Kerala केरल : 2200 किलोग्राम सूखे गांजे के साथ पकड़े गए युवकों के मामले में आरोपियों को छह माह के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। पहला आरोपी अनीश (29) निवासी पनाचमूट्टू, कंथल्लूर, पटोली, पुथिविला, देशथ, कार्तिकपल्ली, अलपुझा और दूसरा सुरेश (48) निवासी पिचनाद, वडक्कथारा, कंथल्लूर, कार्तिकपल्ली, अलपुझा है। इस मामले में अनीश की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डी. सुधीर डेविड ने सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घटना 9 दिसंबर 2017 को हुई थी। आबकारी दस्ते, आबकारी सर्कल इंस्पेक्टर और पार्टी ने पलक्कड़ केएसआरटीसी बस स्टैंड के पास गांजा जब्त किया था। यह मामला पलक्कड़ आबकारी विशेष दस्ते कार्यालय के सर्किल इंस्पेक्टर ए. रमेश द्वारा दर्ज किया गया था। आबकारी सर्किल इंस्पेक्टर एम. राकेश ने जांच की और अंतिम रिपोर्ट पेश की। एन.डी.पी.एस. के विशेष लोक अभियोजक श्रीनाथ वेणु अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए।





