
Kerala केरल : कार में गांजा तस्करी करने के मामले में आरोपियों को दो वर्ष सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। 25,000. थलंगारा बांकोड बी.ए. शम्सुद्दीन (46), के., साउथ कोवल हाउस, कन्हानगढ़। कासरगोड अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (द्वितीय) की न्यायाधीश के. प्रिया ने एक मामले में दो वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 20,000 रुपये का जुर्माना, भुगतान न करने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास।
12 अक्टूबर 2020 को दोपहर 12.30 बजे एनएच रोड पर नीलेश्वरम पल्लीकारा रेलवे फाटक के पास एक स्विफ्ट कार (केएल 14 टी 2141) में 10 किलो गांजा जब्त किया गया। तत्कालीन नीलेश्वरम इंस्पेक्टर के.वी. को गिरफ्तार कर लिया गया। महेश को पकड़ लिया गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
इसके बाद जांच चंदेरा इंस्पेक्टर पी. नारायण द्वारा की गई। तत्कालीन नीलेश्वरम इंस्पेक्टर पी. सुनील कुमार द्वारा अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था। अतिरिक्त सरकारी अभियोजन के लिए। वकील जी. चंद्रमोहन, एडवोकेट चित्रकला की कला मौजूद थी।





